नयी दिल्ली, 15 दिसंबर (सुप्रीम कोर्ट)
सुप्रीमकोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ व्यवसायी राज कुंद्रा की अपील पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा। कुंद्रा ने इस अपील में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उनकी अग्रिम जमानत खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इस साल जुलाई में, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें उनपर एक एप के माध्यम से अश्लील फिल्में वितरित करने का आरोप लगाया गया था। सितंबर में उन्हें जमानत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया और मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज प्राथमिकी के संबंध में 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। गिरफ्तारी के डर से कुंद्रा ने पहले सत्र अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उसे अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इस मामले में फंसाये जाने का दावा करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने भी 25 नवंबर को कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। प्राथमिकी में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को सह-आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। उनके वकीलों ने दावा किया था कि वह कथित अवैध वीडियो के निर्माण, प्रकाशन या प्रसारण से किसी भी तरह से जुड़े नहीं थे, यहां तक कि सह-आरोपियों के रूप में नामित अभिनेत्रियों ने वीडियो शूट करने के लिए पूर्ण सहमति दी थी।