ट्रेंडिंगमुख्य समाचारदेशविदेशखेलबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाफीचरसंपादकीयआपकी रायटिप्पणी

Parking Row Case : हमला मामले में अभिनेता आदित्य पंचोली की जेल की सजा माफ, मुआवजा देने का निर्देश

पीड़ित प्रतीक पशीने को 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश
Advertisement

मुंबई, 21 फरवरी (भाषा)

मुंबई की एक सत्र कोर्ट ने 2005 के पार्किंग हमला मामले में अभिनेता आदित्य पंचोली की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाई गई एक साल की जेल की सजा रद्द करके मुचलके का भुगतान करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

Advertisement

हालांकि, सत्र कोर्ट ने 59 वर्षीय अभिनेता को अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के तहत रिहाई का लाभ उठाने के लिए मारपीट मामले के पीड़ित प्रतीक पशीने को 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (अंधेरी) ने 2005 में पार्किंग विवाद को लेकर पशीने पर हमला करने के लिए नवंबर 2016 में अभिनेता को आईपीसी की धारा 325 के तहत दोषी पाया था और एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी।

पंचोली ने मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. जी. ढोबले ने गुरुवार को मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ पंचोली की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और उन्हें जेल की सजा से छूट दे दी।

Advertisement
Tags :
Actor Aditya PancholiBollywood NewsDainik Tribune newsHindi Newslatest newsParking Row Caseदैनिक ट्रिब्यून न्यूजहिंदी न्यूज