मुंबई, 26 नवंबर (एजेंसी)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान की मौत की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को इस मामले में कोई जानकारी है, तो वह पुलिस से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि ऐसी कोई याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता का मामले से कोई संबंध नहीं है। अदालत ने सवाल किया, ‘आप कौन हैं? अगर दिशा सालियान नामक व्यक्ति की मौत में कोई गड़बड़ी है, तो उसका परिवार कानून के अनुसार उचित कदम उठा सकता है।’ इस साल 8 जून को मुंबई के उपनगरीय मलाड में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से 28 वर्षीय सालियान की मौत हो गयी थी। पुलिस ने दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज की थी। अदालत ने कहा, ‘यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता ने पुलिस से संपर्क किया है। याचिकाकर्ता ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।’ सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट जाने को कहा था।
ड्रग्स केस में धर्माटिक के पूर्व निर्माता को जमानत
मुंबई की एक अदालत ने धर्माटिक एंटरटेनमेंट के पूर्व कार्यकारी निर्माता क्षितिज रवि प्रसाद और मादक पदार्थों के एक संदिग्ध विक्रेता को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। दोनों को बॉलीवुड में मादक पदार्थों के कथित इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, प्रसाद अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एक और मामले की सुनवाई चल रही है। उस मामले में जमानत याचिका पर 3 दिसंबर को सुनवाई होनी है। प्रसाद को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मादक पदार्थ मामले में पूछताछ के बाद एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया गया था।