नयी दिल्ली/ मुंबई, 27 मई (एजेंसी)
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में शुक्रवार को क्लीन चिट दे दी। एनसीबी प्रमुख एसएन प्रधान ने कहा कि हमने सबूत के सिद्धांत के आधार पर जांच की। हमें 14 लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिले और छह के खिलाफ सबूत अपर्याप्त थे। उन्होंने कहा, ‘हमने शुरुआती जांच के दौरान मिले सभी तथ्यों पर विचार किया और (आर्यन के खिलाफ) कोई ठोस सबूत नहीं मिला।’ यह पूछे जाने पर कि क्या शाहरुख खान से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा, ‘कुछ संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की गई, लेकिन उनके नाम नहीं बता सकता।’
आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा कि एनसीबी ने अपनी गलती स्वीकार की और महसूस किया कि आर्यन खान के खिलाफ आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है।
वानखेड़े पर कार्रवाई का आदेश
केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय से एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ क्रूज ड्रग्स मामले की कथित तौर पर लचर जांच करने को लेकर कार्रवाई करने को कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कथित तौर पर फर्जी जाति प्रमाण-पत्र देने के मामले में भी वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वानखेड़े भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं।
6 आरोपी नामजद नहीं
एनसीबी ने पिछले साल 3 अक्तूबर को आर्यन को गिरफ्तार किया था और जमानत मिलने के बाद उसी महीने जेल से छोड़ दिया गया था। एनसीबी ने शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र दाखिल करने वाले एनसीबी अधिकारियों ने कहा कि आर्यन खान और पांच अन्य को ‘पर्याप्त सबूतों के अभाव’ के कारण मामले में नामजद नहीं किया गया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि क्रूज से आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों में विक्रांत, इश्मीत, अरबाज, अयान, गोमित, नूपुर, मोहक और मुनमुन भी शामिल थे। एनसीबी के अनुसार आर्यन और मोहक को छोड़कर सभी आरोपियों के पास से मादक पदार्थ मिले थे।