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Check Bounce Cases : फिल्मकार रामगोपाल वर्मा को 3 महीने की सजा, गिरफ्तारी वारंट जारी; जानें पूरा मामला

2018 में एक कंपनी ने चेक बाउंस की शिकायत दर्ज कराई थी
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मुंबई, 23 जनवरी (भाषा)

Check Bounce Cases : मुंबई की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में फिल्मकार रामगोपाल वर्मा को तीन महीने की सजा सुनाई है। साथ ही उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

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अंधेरी में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) वाई पी पुजारी ने मंगलवार को वर्मा को परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। कोर्ट ने फिल्म निर्माता को आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर शिकायतकर्ता को 3,72,219 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।

आदेश पारित होने के समय वर्मा उपस्थित नहीं थे, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार सजा के निष्पादन के लिए उनकी गिरफ्तारी के वास्ते उनके खिलाफ एक स्थायी गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। वर्मा की कंपनी के खिलाफ 2018 में एक कंपनी ने चेक बाउंस की शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने अप्रैल 2022 में 5,000 रुपये की नकद जमानत पर वर्मा को जमानत दे दी थी।

वर्मा ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘मेरे और अंधेरी कोर्ट के बारे में खबरों के संबंध में, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मेरे पूर्व कर्मचारी से संबंधित 2 लाख 38 हजार रुपये की राशि के 7 साल पुराने एक मामले से संबंधित है..मेरे वकील इसे देख रहे हैं।''

‘‘यह 2.38 लाख रुपये के लेनदेन से संबंधित नहीं है। विवाद एक गढ़े हुए मामले में शोषण नहीं होने देने को लेकर है...मैं अभी इतना ही कह सकता हूं।'‘वर्मा को ‘‘सत्या'', ‘‘रंगीला'', ‘‘कंपनी'' और ‘‘सरकार'' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।

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