फिल्म ‘भूल चूक माफ’ के ओटीटी रिलीज पर रोक
मुंबई, 11 मई (एजेंसी)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजकुमार राव अभिनीत फिल्म ‘भूल चूक माफ’ को पीवीआर आईनॉक्स सिनेमाघरों में रिलीज के बाद आठ हफ्ते के लिए ओटीटी या किसी अन्य मंच पर प्रदर्शित करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ‘मल्टीप्लेक्स चेन’ ने भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता बढ़ जाने के कारण सिनेमाघरों के बजाय ओटीटी पर इसे रिलीज करने के निर्माताओं के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पीवीआर आईनॉक्स ने निर्माता मैडॉक फिल्म्स पर अनुबंध का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। छह मई को दोनों के बीच हुए समझौते के तहत यह फिल्म नौ मई को देशभर में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। समझौते में यह भी कहा गया था कि उसे उसके बाद आठ हफ्ते तक ओटीटी या किसी अन्य मंच पर रिलीज नहीं किया जाएगा। पीवीआर आईनॉक्स के वकील ने दलील दी कि निर्माताओं ने रिलीज से ठीक एक दिन पहले समझौता समाप्त कर दिया और 16 मई को ओटीटी रिलीज करने की घोषणा कर दी। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी।