मुंबई, 24 मार्च (एजेंसी)
मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर एक मानहानि शिकायत में अभिनेत्री कंगना रनौत को पेशी से स्थायी छूट देने से इनकार करते हुए कहा है कि वह एक मशहूर हस्ती हो सकती हैं, जिनके पास पेशेगत कार्य हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक मामले में आरोपी हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने रनौत की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी पेशेगत प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए पेशी से स्थायी छूट का अनुरोध किया था। गुरुवार को उपलब्ध विस्तृत आदेश में कोर्ट ने कहा, ‘आरोपी इस मामले की सुनवाई के लिए अपनी शर्तों को अपनी पसंद के अनुसार तय कर रहा है। आरोपी अधिकार के रूप में स्थायी छूट का दावा नहीं कर सकता। आरोपी को कानून की स्थापित प्रक्रिया और उसकी जमानत बांड के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।’ मजिस्ट्रेट खान ने कहा कि आज तक, अदालत ने बिना कोई जुर्माना लगाये उन तारीखों (जैसा कि उन्होंने पिछली सुनवाई के लिए मांगी थी) के लिए छूट की उनकी याचिकाओं को मंजूरी दी है। ‘आज तक आरोपी उसके ऊपर लगे आरोपों की सुनवाई में अदालत का सहयोग करने के इरादे से पेश नहीं हुआ है।’
अख्तर ने नवंबर 2020 में अदालत में शिकायत दायर की थी, जिसमें दावा किया गया कि रनौत ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा कथित तौर पर धूमिल हुई थी।