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कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न अधिनियम पर कार्यशाला

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्यायिक कर्मचारियों, पैनल अधिवक्ताओं और अर्धविधिक स्वयंसेवकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 6 से 13 अगस्त तक चरणबद्ध तरीके से कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम और इसके...
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कैथल में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अरविंद खुरानिया। -हप्र
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्यायिक कर्मचारियों, पैनल अधिवक्ताओं और अर्धविधिक स्वयंसेवकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 6 से 13 अगस्त तक चरणबद्ध तरीके से कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम और इसके नियमों पर विषय पर विशेष कार्यशालाएं आयोजित की हैं। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव डीएलएसए कंवल कुमार ने कहा कि बदलाव का समय अब आ गया है और इसकी शुरुआत हम सभी से होती है। हम सब मिलकर कार्यस्थल की पुनर्कल्पना और उसे नया रूप दे सकते हैं, जिससे यह सम्मान, समानता और सशक्तीकरण का केंद्र बन सके।

डीएलएसए के पैनल अधिवक्ता एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा के मास्टर ट्रेनर अरविंद खुरानिया ने उपस्थित लोगों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम और उसके नियमों के प्रावधानों के बारे में बताया।

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अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से महिलाओं के लैंगिक समानता, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार और कामकाजी परिस्थितियों में समानता के अधिकार को साकार करने में योगदान मिलेगा।

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