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हत्या की दोषी महिला को उम्रकैद

जींद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिफा करण सिंह की अदालत ने सफ़ीदों क्षेत्र के खातला गांव की महिला संगीता को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी महिला...
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जींद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिफा करण सिंह की अदालत ने सफ़ीदों क्षेत्र के खातला गांव की महिला संगीता को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी महिला पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। खातला गांव की एक महिला को जलाकर उसकी हत्या के प्रयास का मामला 28 मई, 2021 को सदर थाना सफ़ीदों में दर्ज किया गया था। उपचार के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी।

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