जीजा के हत्यारे दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा
अतिरिक्त सेशन जज डाॅ. नंदिता कौशिक ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए दो सगे भाइयों को उम्रकैद और तीन-तीन लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि मृतक की मां और माइनर बेटे को बराबर बराबर देने के आदेश भी दिए गए हैं।
इसी केस में तीन आरोपियों संदीप, सुमित और संजय को शक का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। इस बारे में गांव कोयल जिला जींद निवासी सलिंद्र ने 18 अक्तूबर, 2017 को थाना शहर कैथल में हत्या का मुकदमा नंबर 464 दर्ज करवाया था।
दोनों हत्यारे मृतक के रिश्ते में साले बताए गए हैं। कुलदीप गर्ग ने बताया कि शिकायतकर्ता सलिन्द्र के भाई बलिन्द्र ने पूजा निवासी गांव डिंडोली जिला जीन्द के साथ करीब 3 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। इस प्रेम विवाह से पूजा के परिवार वाले खुश नहीं थे। बलिन्द्र व पूजा का एक बेटा प्रीत उम्र दो वर्ष है। घटना के दिन बलिन्द्र अपनी पत्नी पूजा व बेटे प्रीत को लेकर कैथल पूजा के परिजनोंं से मिलने आया था। कुछ शक होने पर सलिंद्र अपने चाचा किताब सिंह को लेकर कैथल जवाहर पार्क में आ गया।
उन्होंने छुप कर देखा कि जवाहर पार्क कैथल में पूजा की मौसी नीलम, माता कर्मजीत कौर, पूजा, पूजा का बड़ा भाई दिलबाग, छोटा भाई सुनील व बलिन्द्र पार्क में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसके बाद बलिन्द्र के साथ सुनील व दिलबाग ने हाथपाई शुरू कर दी। सलिंद्र और किताब उसको छुड़ाने के लिए भागे तो देखते-देखते सुनील व दिलबाग ने पिस्तौल से बलिन्द्र को गोलियां मार दी।
गोलियां लगते ही बलिन्द्र नीचे गिर गया और सुनील व दिलबाग मौके से भाग गये। बलिन्द्र को एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डाॅक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया।