कातिलाना हमला करने के दो दोषियों को सात साल की सजा
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक ने हत्या के प्रयास के एक मामले में दो लोगों को सात-सात साल की कैद और 61000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 5 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस बारे में 27 फरवरी 2023 को थाना ढांड में बलवान सिंह निवासी गांव कौल ने धारा 307, 323, 506 और 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया था। स्टेट की ओर से केस की पैरवी एडीए कुलदीप गर्ग ने बताया कि बलवान ने अपने मकान पर चिनाई का काम शुरू कर रखा था। कन्नु उर्फ सतीश निवासी कौल उसके पास मजदूरी करता था। 22 फरवरी, 2023 की शाम बलवान व कन्नु काम से फारिक होकर बाजार में चले गये। बलवान ने खुर्दे से एक बोतल शराब ली व कुछ खाने-पीने का सामान लिया तथा कन्नु के चोबारे पर चले गए और शराब पी। फिर उनके पास ईशम सिंह निवासी कौल भी आ गया। बलवान ने कहा कि तू यहां से चला जा। बलवान कुछ देर के लिए बाहर चला गया और जब वापस कमरे में आया तो दोनों सलाह करके उसे पीटने लगे। कन्नु के हाथ में चाकू था जिसने बलवान के पेट में तीन चार वार किए। ईशम सिंह ने भी उसे पीटा। बलवान भाग कर नीचे आ गया। वहां से एक लड़का उसे सरकारी अस्पताल कौल ले गया। वहां से डाक्टर ने उसे करनाल रेफर कर दिया। वहां से भी उसे रोहतक भेज दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सतीश और ईशम सिंह को जान से करने के प्रयास का दोषी पाया तथा दोनों को सात-सात साल की कैद जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में कुल 10 गवाह पेश किए गए।