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हत्या के 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा, सभी पर एक लाख 1 हजार रुपये जुर्माना

कैथल की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नंदिता कौशिक ने होली के दिन म्यूजिक को लेकर हुई विवादित घटना में तीन दोषियों को उम्रकैद और प्रत्येक को 1,01,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि जुर्माना न...
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कैथल की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नंदिता कौशिक ने होली के दिन म्यूजिक को लेकर हुई विवादित घटना में तीन दोषियों को उम्रकैद और प्रत्येक को 1,01,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि जुर्माना न चुकाने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की राशि मृतक हरीश कुमार के माता-पिता को मुआवजे के रूप में देने के निर्देश भी दिए गए। मामला 8 मार्च 2023 की घटना से जुड़ा है। प्रदीप कुमार निवासी गांव म्योली और उनके साथी महाविद्यालय ढांड के पास होली मनाने के लिए गाड़ी में गाने बजाकर नाच रहे थे।

कुछ दूरी पर पार्टी कर रहे चार अन्य युवक उनके पास आ गए और जबरदस्ती गाड़ी पर नाचने लगे। विवाद बढ़ने पर अनिल नामक युवक ने हरीश कुमार के सिर पर ईंट से हमला कर दिया। हरीश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 12 मार्च 2023 को उनकी मृत्यु हो गई। प्रदीप कुमार ने 9 मार्च 2023 को थाना ढांड में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच कर चालान अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने 74 पृष्ठ के विस्तृत फैसले में तीनों आरोपियों को दोषी पाया। मामले में कुल 24 गवाह पेश किए गए।

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एपीपी कुलदीप गर्ग ने शिकायत पक्ष की ओर से पैरवी की। अदालत ने दोषियों को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाते हुए मृतक के परिवार को न्याय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस फैसले से इलाके में न्यायपालिका की सक्रियता और कानून के प्रति गंभीरता का संदेश गया।

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