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खाद-बीज और कीटनाशक की बिक्री पर नये कानून का जींद में विरोध

The new law on the sale of fertilizers, seeds and pesticides was opposed in Jind
जींद में शुक्रवार को डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा को ज्ञापन सौंपते एसोसिएशन के पदाधिकारी। -हप्र
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जींद, 4 अप्रैल (हप्र) : खाद-बीज और कीटनाशक की बिक्री पर नये कानून का जींद में शुक्रवार को किसानों ने विरोध किया। सरकार हम बीज और कीटनाशक विक्रेता हैं, कोई आतंकवादी नहीं, जो हमारे लिए कानून में इतना कठोर प्रावधान किया गया है। कठोर प्रावधान को तुरंत वापस लिया जाए। शुक्रवार को जींद के बीज, खाद और कीटनाशक विक्रेताओं तथा उत्पादकों ने सरकार गुहार लगाई है। जिले के बीज, खाद और कीटनाशक विक्रेता तथा उत्पादक जींद में कृषि उप निदेशक कार्यालय के बाहर जमा हुए। इन लोगों ने यहां एक निजी होटल में बैठक की।

खाद-बीज और कीटनाशक की बिक्री पर बना कानून बेहद सख्त

बैठक में जिला प्रधान पवन गर्ग के नेतृत्व में इन लोगों ने इस साल मार्च में बीज, खाद और कीटनाशकों बारे बनाए गए नए कानून का विरोध किया। जिला प्रधान पवन गर्ग ने कहा कि इस नए कानून में बीज, खाद या कीटनाशक के सैंपल जांच में सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर कारावास और मोटे जुर्माने का प्रावधान किया गया है और इसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में डाला गया है, जो सरासर गलत है। इस तरह के कानून तो आतंकवादियों के लिए बनाए जाते हैं। पवन गर्ग ने कहा कि यह नया कानून बीज और कीटनाशक विक्रेताओं का जीना दूभर कर देगा। इससे सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। बीज और कीटनाशक का कारोबार ठप होने से कृषि उपज भी बुरी तरह प्रभावित होगी।

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'खाद-बीज और कीटनाशक की बिक्री पर बने कानूनों को पहले से पालन करते हैं किसान'

हरियाणा का बीज उत्पादक सभी कानूनों का पालन करता है। यही नहीं, हरियाणा का बीज गुणवत्ता और प्रमाणीकरण में श्रेष्ठ होता है। सैंपल का जांच में सब स्टैंडर्ड आना बीज और कीटनाशक को नकली साबित नहीं करता। इन चीजों के सैंपल जांच में सब स्टैंडर्ड आने से गैर जमानती अपराध होना और इसमें कारावास का प्रावधान पूरी तरह से गलत है। ऐसी धाराएं तो आतंकवादियों और मर्डर जैसे अपराधों में लगती हैं। निर्दोष बीज और कीटनाशक तथा खाद विक्रेता के लिए गैर जमानती और संज्ञेय अपराध बनाने से पुलिस की ज्यादती का शिकार विक्रेता होंगे।

लाइसेंस होल्डर विक्रेता सीलबंद उत्पाद की बिक्री करते हैं। उत्पाद की गुणवत्ता इसकी उत्पादक और पैक करने वाली कंपनी के हाथ में होती है। उत्पाद का इस्तेमाल किसान के हाथ में होता है। ऐसे में विक्रेता पर गैर जमानती धारा में मामला दर्ज करना कतई उचित नहीं है।

प्रदर्शन के बाद डिप्टी स्पीकर को सौंपा ज्ञापन

जिला जींद बीज, कीटनाशक और खाद डीलर एसोसिएशन ने नए कानून के विरोध में प्रदर्शन के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मिड्ढा को सौंपे ज्ञापन में कहा कि यह नया कानून बनाते समय खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं और उत्पादकों का पक्ष नहीं सुना गया। इस कानून से कीटनाशक, खाद और बीज उत्पादकों और विक्रेताओं की कमर टूट जाएगी।

लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार को इस नए कानून में बीज, खाद या कीटनाशक के सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर गैर जमानती अपराध की श्रेणी से बाहर करना चाहिए। इन उत्पादों का इस्तेमाल किसान करता है और हरियाणा की प्रगति में कृषि की सबसे अहम भूमिका है। इस मौके पर किशनलाल रेढू, अनुज, बबलू गोयल, अनिल बागड़ी, सुरेश नरवाल, सोनू जैन, नवीन गर्ग, रामू दालमवाला आदि भी मौजूद रहे।

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