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छात्रा से दुष्कर्म के दोषी और उसके मददगार को 20-20 साल की कैद

सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने दसवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी व उसके मददगार को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों...
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सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने दसवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी व उसके मददगार को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 52 हजार व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।सोनीपत क्षेत्र निवासी एक महिला ने 14 फरवरी, 2024 को सिविल लाइन थाना में मुकदमा दर्ज कराया था कि दसवीं छात्रा उनकी 15 वर्षीय बेटी ने उन्हें बताया है कि सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती पानीपत के सूरज नाम के युवक से हुई। उसके बाद सूरज उनके मोबाइल नंबर पर बातचीत करने लगा। 13 फरवरी, 2024 को उनकी बेटी घर से स्कूल जाने के लिए निकली। जब उनकी बेटी स्कूल के बाहर पहुंची तो सूरज अपने दोस्त के साथ बुलेट बाइक पर सवार होकर उनकी बेटी से मिला।

आरोप था कि सूरज व उसका दोस्त उनकी बेटी को बहकाकर मुरथल स्थित एक होटल में ले गए। जहां पर सूरज का दोस्त होटल के बाहर रुक गया और सूरज उनकी बेटी को लेकर कमरे में चला गया। वहां पर आरोपी ने उनकी बेटी संग जबरन दुष्कर्म कर दिया।

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छात्रा से दुष्कर्म, धमकी देने का मामला

उसके बाद आरोपी उनकी बेटी को स्कूल के बाहर छोडक़र चला गया। उसने बेटी को धमकी दी थी कि किसी को बताया तो उनके परिवार को मार देगा। महिला ने बताया कि वह बाहर गई थी। उनके पास स्कूल से कॉल आई थी कि उनकी बेटी स्कूल नहीं आई है। जब वह घर पहुंची थी तो उनकी बेटी गली में मिली थी। उन्होंने बेटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह काफी डरी हुई थी। उसके बाद 14 फरवरी को उन्होंने बेटी से पूछा तो पूरे मामले का पता लगा था। जिस पर मुकदमा दर्ज कराया था।

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पानीपत के गांव मोहाली निवासी सूरज व उसके दोस्त मूलरूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गांव जसोई व घटना के समय गांव बड़ी निवासी मनोज को गिरफ्तार किया था। दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।

मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने बृहस्पतिवार को दोषी सूरज को 20 साल कैद व 52 हजार रुपये जुर्माना तथा मनोज को 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

 

 

 

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