छात्रा से दुष्कर्म के दोषी और उसके मददगार को 20-20 साल की कैद
आरोप था कि सूरज व उसका दोस्त उनकी बेटी को बहकाकर मुरथल स्थित एक होटल में ले गए। जहां पर सूरज का दोस्त होटल के बाहर रुक गया और सूरज उनकी बेटी को लेकर कमरे में चला गया। वहां पर आरोपी ने उनकी बेटी संग जबरन दुष्कर्म कर दिया।
छात्रा से दुष्कर्म, धमकी देने का मामला
उसके बाद आरोपी उनकी बेटी को स्कूल के बाहर छोडक़र चला गया। उसने बेटी को धमकी दी थी कि किसी को बताया तो उनके परिवार को मार देगा। महिला ने बताया कि वह बाहर गई थी। उनके पास स्कूल से कॉल आई थी कि उनकी बेटी स्कूल नहीं आई है। जब वह घर पहुंची थी तो उनकी बेटी गली में मिली थी। उन्होंने बेटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह काफी डरी हुई थी। उसके बाद 14 फरवरी को उन्होंने बेटी से पूछा तो पूरे मामले का पता लगा था। जिस पर मुकदमा दर्ज कराया था।
मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पानीपत के गांव मोहाली निवासी सूरज व उसके दोस्त मूलरूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गांव जसोई व घटना के समय गांव बड़ी निवासी मनोज को गिरफ्तार किया था। दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने बृहस्पतिवार को दोषी सूरज को 20 साल कैद व 52 हजार रुपये जुर्माना तथा मनोज को 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।