एसएचओ को एक घंटे के लिए बख्शीखाना में किया बंद
कैथल की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान एक हैरान करने वाला घटनाक्रम सामने आया। स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम गौरव मामले की सुनवाई में अदालत ने जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार को गवाही से लगातार अनुपस्थित रहने पर 1 घंटे के लिए हिरासत में रखने का आदेश दिया। आदेश के बाद पुलिस ने उन्हें सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक कोर्ट परिसर स्थित बख्शीखाना (बंदियों के लिए बना कमरा) में रखा। जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर राजेश कुमार इस समय सिरसा के बड़ाबुढ़ा थाने में एसएचओ के पद पर तैनात हैं। उन पर आरोप है कि वे कई बार अदालत द्वारा बुलाए जाने के बावजूद गवाही देने नहीं पहुंचे। इसी कारण अदालत ने पहले उनके जमानती और 29 अगस्त को गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए थे। यह भी पता चला है कि अदालत ने बार-बार गैर हाजिर होने पर उनकी सैलरी भी अटैच की हुई है। बृहस्पतिवार को जब वे गवाही के लिए कोर्ट पहुंचे तो उन्हें हिरासत में रखने का आदेश दिया गया। बताया गया है कि उपरोक्त केस समयबद्ध केसों की श्रेणी में है। बता दें कि यह मामला वर्ष 2021 में सीवन थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई हत्या से जुड़ा है। शिकायतकर्ता राजवीर सिंह ने अपने भतीजे मनीष की हत्या की एफआईआर दर्ज करवाई थी। प्रिजनर एस्कॉर्ट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि नायब कोर्ट, रीडर और एडीए ने पहले उन्हें मौखिक आदेशों पर बख्शीखाना में डालने के निर्देश दिए। हालांकि मौके पर लिखित आदेश मौजूद नहीं था। करीब 1 घंटे बाद जब लाइव कोर्ट से लिखित आदेश मिला तो इंस्पेक्टर को फिर से अदालत में पेश किया गया।