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अनुसूचित जाति आयोग ने थाने में थर्ड डिग्री टॉर्चर पर लिया संज्ञान

पुलिस को 15 तक महिला के इलाज की रिपोर्ट देने को कहा आरोपी पुलिसकर्मियों पर एससी व एसटी एक्ट की जुड़ेगी धाराएं   कैथल, 10 जुलाई (हप्र) सीवन थाना में पुलिस कर्मियों की ओर से कथित रूप से थर्ड डिग्री...
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पुलिस को 15 तक महिला के इलाज की रिपोर्ट देने को कहा

आरोपी पुलिसकर्मियों पर एससी व एसटी एक्ट की जुड़ेगी धाराएं

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कैथल, 10 जुलाई (हप्र)

सीवन थाना में पुलिस कर्मियों की ओर से कथित रूप से थर्ड डिग्री टॉर्चर मामले में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया है। इस मामले में आयोग अभी तक हुई पुलिस की कार्रवाई में असंतुष्ट दिखा और आयोग के अध्यक्ष रविंद्र बाल्याना ने पुलिस को 15 जुलाई को आयोग के समक्ष पेश होने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही करनाल एडीजीपी कार्यालय से फेक्ट फाइडिंग रिपोर्ट तो स्वास्थ्य विभाग महानिदेशक से महिला ममता की अब तक किए इलाज और स्वास्थ्य की रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने एसपी की ओर से जांच जारी होने का हवाला देने पर नाराजगी जताई।

आयोग ने एडीजीपी कार्यालय से फेक्ट फाइडिंग रिपोर्ट सात दिन में देने और स्वास्थ्य विभाग महानिदेशक जांच रिपोर्ट के लिए पीजीआई रोहतक में एक डॉक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की सिफारिश की। इसके साथ ही शुरुआत में सीवन से कैथल रेफर करने वाले निजी अस्पताल के डॉक्टर को भी आयोग में उपस्थित होने के निर्देश दिए। आरोपी पुलिसकर्मियों पर दर्ज केस में एससी व एसटी एक्ट की धाराओं को शामिल करने के आदेश दिए।

दोनों पक्षों को सुना

लघु सचिवालय के सभागार में दलित समाज के मामलों की सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पहुंचे थे। सभी मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद आयोग के अध्यक्ष ने थर्ड डिग्री टॉर्चर मामले में दोनों पक्ष के लोगों को सुना। इसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से की कार्रवाई को लेकर पूरी जानकारी मांगी।

यह है पूरा मामला

सीवन थाना में 26 जून को दर्ज एक युवती की गुमशुदगी मामले में महिला पर उसे भगाने का आरोप लगा था। इसके बाद 29 जून को सीवन थाना में उसे पूछताछ के लिए बुलाया था। महिला ने आरोप लगाया था कि एक महिला सहित तीन पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की और उसे आंतरिक चोट पहुंचाई। महिला से मारपीट का मामला सामने आने के बाद से हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग ने हस्तक्षेप किया था और संबंधित अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा था।

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