माजरा गांव की सरपंच निलंबित
अम्बाला शहर/नारायणगढ़, (हप्र/निस)
खंड शहजादपुर के गांव माजरा की सरपंच नेहा शर्मा को डीसी अम्बाला अजय सिंह तोमर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया तथा ग्राम पंचायत की किसी भी कार्रवाई या बैठक में भाग लेने पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही उसे यह भी आदेश दिया गया है कि उसके पास ग्राम पंचायत की जो भी चल-अचल सम्पति, राशि व रिकार्ड आदि हो तो वह तुरन्त बहुमत रखने वाले पंच को सौंप दें। उपायुक्त ने सरपंच के खिलाफ नियमित जांच के आदेश भी दिये हैं तथा उप-मंडल अधिकारी (ना.), नारायणगढ को नियमित जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें निर्देश दिये हैं कि वे अपनी जांच रिपोर्ट एक माह के भीतर भेेंजे। उल्लेखनीय है कि डीसी को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी शहजादपुर ने रिपोर्ट भेजी है कि नेहा शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत माजरा ने उनके कार्यालय में शपथ पत्र दिया है कि यदि प्रशासन ने 2 जुलाई से पहले दोनों खोखे खाली नहीं करवाए तो वह 2 जुलाई को 11 बजे त्रिवेणी चौक शहजादपुर में आत्मदाह कर लेंगी। अधिकारी ने कहा कि सरपंच द्वारा संवैधानिक पद पर रहते हुए इस प्रकार का शपथ-पत्र देकर धमकी देना नियमों के विरूद्ध है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से मामले का समाधान न करके प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश की है। जिसके लिए उसने अपने आप को अनुशासनिक कार्यवाही का दायी बना लिया है। जिस कारण उसे सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।