घर में घुसकर दसवीं की छात्रा से रेप, 20 साल की कैद
एडीजे अनूपमिश मोदी ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 20 साल की कैद और₹ 30000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 9 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस बारे में पीड़िता की मां ने थाना पुंडरी में 4 अक्तूबर, 2022 को आईपीसी की धारा 376/3, 450, 506 और 4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा नंबर 509 दर्ज करवाया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी डीडीए जयभगवान गोयल ने की। गोयल ने बताया कि शिकायतकर्ता की 14 साल की लड़की 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 27 सितंबर, 2022 को वे सब लड़की को घर छोड़कर एक शादी में गए थे। उस दिन गुरमीत उर्फ मीतू गोरा ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। लड़की ने दरवाजा खोला और मीतू लड़की को अकेला देखकर घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की के शोर मचाने पर मीतू डर के मारे भाग गया। जब वे सब शादी से वापस आए तो उस दिन लडक़ी ने डर के मारे कुछ नहीं बताया।
फिर 2 अक्तूबर, 2022 को शिकायतकर्ता अपने परिवार सहित लड़की को घर पर अकेला छोडकऱ देवी मंदिर फतेहपुर गई हुई थी। उस दिन फिर मीतू करीब नौ 9 बजे आया और घर का दरवाजा खटखटाया तो लडक़ी ने दरवाजा खोला। मीतू लडक़ी को अकेला देखकर घर के अंदर घुस गया और जबरन रेप किया। जब वे वापस अए तो लडक़ी ने बताया कि मीतू गोरा घर पर आया था और उसने जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। मीतू ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करके मीतू को गिरफ्तार कर लिया और चालान अदालत के सुपुर्द कर दिया।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुरमीत को दुष्कर्म का दोषी पाया तथा अपने 59 पन्ने के फैसले में उसे 20 साल के कारावास और 30000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में कुल 18 गवाह पेश किए गए।