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रणदीप सुरजेवाला ने किसान की ‘मौत’ पर उठाये सवाल

पानीपत, 5 जून (हप्र) कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला बृहस्पतिवार को पानीपत पहुंचे और स्काईलार्क में मीडिया से रूबरू हुए। रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की भाजपा सरकार व बिल्डर लॉबी पर मिलीभगत का आरोप लगाया।...
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पानीपत में पत्रकारों से बातचीत करते कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला व अन्य। -हप्र
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पानीपत, 5 जून (हप्र)

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला बृहस्पतिवार को पानीपत पहुंचे और स्काईलार्क में मीडिया से रूबरू हुए। रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की भाजपा सरकार व बिल्डर लॉबी पर मिलीभगत का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के इतिहास में 75 वर्षों में जो अपराध नहीं हुआ, वह अब पानीपत की धरती पर भाजपा सरकार के संरक्षण और मिलीभगत में हुआ। सुरजेवाला ने कहा कि किसी को जिंदा जलाकर मार देना इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। उन्होंने कहा कि साल 2014 में भाजपा सरकार के गठन के साथ ही एक ‘जमीन डेवल्पर’ का उदय हुआ, जिसका नाम है-सुमित कुमार नरवर। साल 2014 से 2021 तक हरियाणा की सत्ता के गलियारों में हर व्यक्ति सुमित कुमार नरवर व भाजपा सरकार में उसकी पहुंच को जानता है। सुमित कुमार नरवर की ट्राइडेंट कंपनी है। सुमित नरवर का ट्राइडेंट ग्रुप पानीपत में सेक्टर-19 में लगभग 125 एकड़ में एक टाउनशिप बना रहा है। सुमित कुमार नरवर की कंपनी का विवाद गांव निजामपुर, जिला पानीपत निवासी एक किसान बिजेंद्र कुमार से चल रहा था। पानीपत प्रशासन ने भी पार्टीशन के दावे में तेजी से कार्रवाई कर इस गरीब किसान के हकों को खारिज कर कंपनी के हक में फैसला दे दिया। आरोप है कि 2 जून, 2025 की शाम को गांव निजामपुर के किसान बिजेंद्र कुमार पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर कंपनी के कारिंदों ने उसे जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में बिजेंद्र ने अपने आखिरी बयान दिए थे, जिसमें उसने कंपनी के कर्मचारियों पर जिंदा जलाने के आरोप लगाए थे। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वरिंदर बुल्ले शाह, आजाद सिंह मलिक, जितेंद्र कुंडू, भरत सिंह छौक्कर, बलकार मलिक, राकेश चुघ, वासुदेव शर्मा, शालिका कुराना, रविंद्र बडौली व भीम कुराना आदि मौजूद रहे।

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सुरक्षाकर्मियों ने मृतक को बचाने का प्रयास किया था : साइट इंचार्ज

ट्राइडेंट कंपनी के मैनेजर और साइट इंचार्ज ने गत दिवस यहां जारी बयान में कहा कि यह मामला तकसीम की कार्यवाही से संबंधित है, जो 2012 में एसिस्टेंट कलेक्टर, पानीपत की अदालत में शुरू की गई थी। मामले का अंतिम निर्णय अगस्त, 2024 में एसिस्टेंट कलेक्टर, पानीपत की अदालत द्वारा किया गया। इसके बाद, जिला प्रशासन द्वारा आदेश को निष्पादित किया गया। मृतक और कंपनी के किसी सुरक्षाकर्मी या अन्य कर्मियों के बीच किसी दुश्मनी का कोई इतिहास नहीं है। वास्तव में साइट पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने आग बुझाकर मृतक को बचाने का हर संभव प्रयास किया। कंपनी को मृतक के परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है।

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