Private Safety Tanker : खुले में अथवा ड्रेन में गंदगी डालने पर लगेगा जुर्माना
फरीदाबाद, 4 मार्च (हप्र) : फरीदाबाद नगर निगम द्वारा ड्रेन और खुले नाले में सेफ्टी टैंकर (Private Safety Tanker) के द्वारा गंदा पानी डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने ऐसे निजी सेफ्टी टैंकर वालों के खिलाफ पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर एडिशनल कमिशनर गौरव अंतिल ने बैठक की।
बैठक में जॉइंट कमिश्नर द्विजा एक्सपर्ट अनिल मेहता, एक्सपर्ट आश्रय और मुख्यालय बिशन सिंह तेवतिया भी मौजूद रहे। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए किए जा रहे कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
Private Safety Tanker पहुंचाते हैं नुकसान
स्वच्छ भारत मिशन की आईईसी एक्सपर्ट कल्पना सिंह मंडल ने जानकारी दी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो शहर को गंदा करने और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। स्वच्छता भारत मिशन की एक्सपर्ट कल्पना सिंह ने बताया कि निगम कमिश्नर ए मोना श्रीनिवास के दिशा निर्देशों पर स्वच्छता सर्वेक्षण को मद्देनजऱ रखते हुए इस तरीके की कार्रवाई शुरू की गई है और उनके आदेशों पर शहर को सुंदर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है ।
Private Safety Tanker: स्वच्छता के दिये जा रहे हैं संकेत
शहर के मुख्य चौराहों पर पेंटिंग कर सुंदरता के साथ स्वच्छता के संदेश दिए जा रहे हैं। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत शहरवासियों के लिए हेल्प लाइन नंबर 91 129.2411664 भी जारी किया गया है जिस पर आमजन अपनी स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित सुझाव भी दे सकेंगे।
उन्होंने जानकारी दी कि निजी सेफ्टी टैंकर बादशाहपुर में चलाए जा रहे एसटीपी में ये गंदा पानी ले जा सकेंगे। इसके अलावा खुले में शौच करते हुए पाए जाने वाले लोगों के भी 200 रुपए के चालान किए जाएंगे। क्योंकि फरीदाबाद निगम एरिया में सभी सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं। निगम की तरफ से यह अपील की गई है कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना फैलायें और अपने शहर को स्वच्छ रखें में सहयोग करें।