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बिना मान्यता चल रहे 250 प्ले स्कूलों को नोटिस

सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से लेनी होगी मान्यता

महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले में बिना मान्यता चल रहे 250 प्ले स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं और जल्द से जल्द मान्यता लेने के निर्देश जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन कर संचालित किए जा रहे प्ले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी शशिबाला ने बताया कि इन प्ले स्कूलों में तीन से पांच वर्ष के बच्चों के दाखिले किए गए हैं। बिना अनुमति के छोटे बच्चों को दाखिला देकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे 250 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन्हें नियमानुसार सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से मान्यता लेनी होगी। बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्ले स्कूलों की मान्यता जरूरी है। गैर मान्यता प्राप्त प्ले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी शशिबाला ने बताया कि प्ले स्कूल भवन सुरक्षित, स्वच्छ व बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। जिसमें पर्याप्त क्षेत्रफल, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था और अग्निशमन से संबंधित उपकरण का होना जरूरी है। इसके अलावा सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन तथा पोक्सो एक्ट का शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है। इसके बिना प्ले स्कूल संचालित करना कानूनी जुर्म है। इसकी मान्यता के लिए एनसीपीसीआर की गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।