विधायक जरनैल इस बार भी कोर्ट में नहीं हुए पेश, 28 को पेशी के आदेश
बहुचर्चित सीएलयू सीडी कांड में मंगलवार को भी रतिया से कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह स्थानीय अदालत में पेश नहीं हुए। विधायक ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि इस मामले से संबंधित एक याचिका हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। उनके वकील ने न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में अपने मुवक्किल की हाजरी माफी की दरखास्त लगाई। जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए केस की अगली तारीख 28 नवंबर तय की है। अब 28 नवंबर से विधायक जरनैल सिंह को अदालत में पेश होना पड़ेगा।
गौरतलब है कि सीएलयू सीडी कांड में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच पूरी करके कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में 17 सितंबर को करीब 350 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। जिस पर अदालत ने विधायक जरनैल को 20 अक्तूबर को अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन 20 अक्तूबर को विधायक के पेश न होने पर अदालत ने 11 नवंबर की तारीख तय की थी। बता दें कि 2013 में इनेलो ने स्टिंग ऑपरेशन करके कांग्रेस के पांच विधायकों के खिलाफ सीएलयू में पैसे के लेन-देन की शिकायत की थी और इस मामले की सीडी जारी की थी। इसमें तत्कालीन विधायक व मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मंत्री राव नरेंद्र सिंह, नरेश सेलवाल, हांसी से वर्तमान में भाजपा विधायक विनोद भ्याना, तत्कालीन व वर्तमान में रतिया से विधायक जरनैल सिंह व तत्कालीन विधायक रामनिवास घोड़ेला शामिल थे। इसकी शिकायत तत्कालीन लोकायुक्त को भी की गई थी। लोकायुक्त की शिकायत पर 29 जनवरी 2016 को पांचों के खिलाफ मामला दर्ज करके एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा था। कांग्रेस के तत्कालीन विधायकों के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करने के अलावा प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, इस मामले में सभी तत्कालीन विधायकों को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी।
