मेयर शैलजा संदीप सचदेवा ने नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखकर निर्देश दिये हैं कि 17 दिसंबर को अम्बाला नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 54 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए हाउस की बैठक बुलाएं। इससे भारी बहुमत रखने वाली ट्रिपल इंजन सरकार के उन अधिकारियों व पार्षर्दों के लिए धर्म संकट पैदा हो गया है जो मेयर को लाइन करने की मंशा पाले हुए हैं। मेयर के अनुसार अम्बाला शहर की जनता के हित में, डीटीपी द्वारा भेजी गई 54 अवैध कालोनियों की सूची मेयर कार्यालय में 17 नवंबर को प्राप्त हुई है। उस पर चर्चा करके प्रस्ताव पारित कर 31 दिसंबर से पहले सरकार को भेजना अत्यावश्यक है। उन्होंने निगम आयुक्त को यह भी निर्देश दिए हैं कि 54 कॉलोनी को पास करने के लिए बुलाई बैठक न बुलाने के लिए जो पार्षद पत्र लिख रहे हैं, उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाएं और पत्र भी मेयर कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाउस मीटिंग बुलाने का अधिकार विधि के अनुसार केवल महापौर को प्राप्त है। अत: पार्षदों द्वारा पत्र देने या न देने से हाउस की बैठक को रोका जाना विधिसम्मत नहीं है।
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