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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा

फास्ट ट्रैक पोक्सो अदालत ने सुनाया फैसला
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नूंह में जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में आरोपी राहुल निवासी वार्ड नंबर 15, फिरोजपुर झिरका को दोषी करार देते हुए पांच साल की कठोर कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला मार्च 2023 का है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार, आरोपी उसे स्कूल आते-जाते समय परेशान करता था और अश्लील हरकतें करता था। 6 मार्च 2023 को जब छात्रा मंदिर गई थी, तब आरोपी ने उसे पकड़ने और जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसके हाथ में खरोंच भी आई। शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी मौके से भाग गया।

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पीड़िता के परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद थाना फिरोजपुर झिरका में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने सभी साक्ष्य जुटाकर अदालत में पेश किए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत ने आरोपी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पोक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को सजा मिली।

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