नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल जेल की सजा
नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) ने दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने दोषी पर 2.10 रुपये लाख का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 1.60 लाख रुपये की राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना शहर में शिकायत दी थी कि उनकी नाबालिग बेटी को रतिया का अशोक कुमार बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और 25 फरवरी 2023 को लड़की को बरामद कर लिया।
आरोपी अशोक कुमार को 2 मार्च को गिरफ्तार कर पूछताछ में शामिल किया गया और 5 मई 2023 को पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन रहा। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।