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मादक पदार्थ की तस्करी के दोषी को 10 साल जेल की सजा

पानीपत पुलिस की सीआईए वन ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में बिजेंद्र उर्फ काला पुत्र रामकुमार निवासी गांव कुराना जिला पानीपत को गिरफ्तार किया था। वहीं आरोपी बिजेंद्र के खिलाफ 27 दिसंबर सन 2018 को थाना इसराना पुलिस...
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पानीपत पुलिस की सीआईए वन ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में बिजेंद्र उर्फ काला पुत्र रामकुमार निवासी गांव कुराना जिला पानीपत को गिरफ्तार किया था। वहीं आरोपी बिजेंद्र के खिलाफ 27 दिसंबर सन 2018 को थाना इसराना पुलिस में 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया गया था। इधर, अतिरिक्त सेशन जज योगेश चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को बिजेंद्र को मादक पदार्थ की तस्करी का दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा देते हुए एक लाख रूपये का जुर्माना किया। वहीं जुर्माना नहीं देने पर दोषी बिजेंद्र को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वहीं सरकारी वकील कुलदीप ढुल ने एएसजे योगेश चौधरी की अदालत में दोषी बिजेंद्र के खिलाफ सशक्त पैरवी की और मादक पदार्थ के तस्कर बिजेंद्र को कारावास हुआ।

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