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पांच वर्षीय बच्ची से रेप के दोषी को 40 साल की सजा

पानीपत में एएसजे पियूष शर्मा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
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पानीपत में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पांच साल की बच्ची से रेप के दोषी को 40 साल की सजा सुनाई है। एएसजे पीयूष शर्मा की कोर्ट ने दोषी विजय उर्फ नोनू निवासी कैथल पर 40 साल की सजा के साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 4 साल की अतिरिक्त सजा

भुगतनी होगी।

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बच्ची के पक्ष से पैरवी कर रहे एडवोकेट मनप्रीत कौशल ने कहा कि अदालत ने यह संभवत ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि एएसजे पीयूष शर्मा की कोर्ट ने पीड़ित बच्ची को डीएलएसए के माध्यम से 8 लाख रुपये का कंपेनसेशन (मुआवजा) भी देने के आदेश दिये गये है।

जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल, 2023 को तहसील कैंप थाना पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि वह मूल रूप से करनाल के कुंजपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वह हाल में पानीपत के तहसील कैंप थाना क्षेत्र में परिवार सहित रहती है। 22 अप्रैल को उसका पति अपने काम पर चला गया था। उसकी 5 साल की बेटी घर की तीसरी मंजिल की छत पर खेल रही थी। इसी दौरान उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मां उसकी चीख सुनकर दौड़ती हुई ऊपर गई। उसने देखा कि विजय ने उसकी बेटी को कमर से नीचे अर्धनग्न किया हुआ था और वह उसके साथ गलत काम कर रहा था। महिला को देखते ही आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गया। वहीं बच्ची ने मां को आपबीती में बताया कि विजय ने उसे 5 रुपये का लालच दिया था। इसके बाद उसने उसके कपड़े उतार दिए। महिला का पति रात को काम से घर लौटा तो मामले की शिकायत पुलिस को दी गई।

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