Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

पांच वर्षीय बच्ची से रेप के दोषी को 40 साल की सजा

पानीपत में एएसजे पियूष शर्मा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

पानीपत में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पांच साल की बच्ची से रेप के दोषी को 40 साल की सजा सुनाई है। एएसजे पीयूष शर्मा की कोर्ट ने दोषी विजय उर्फ नोनू निवासी कैथल पर 40 साल की सजा के साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 4 साल की अतिरिक्त सजा

भुगतनी होगी।

Advertisement

बच्ची के पक्ष से पैरवी कर रहे एडवोकेट मनप्रीत कौशल ने कहा कि अदालत ने यह संभवत ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि एएसजे पीयूष शर्मा की कोर्ट ने पीड़ित बच्ची को डीएलएसए के माध्यम से 8 लाख रुपये का कंपेनसेशन (मुआवजा) भी देने के आदेश दिये गये है।

जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल, 2023 को तहसील कैंप थाना पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि वह मूल रूप से करनाल के कुंजपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वह हाल में पानीपत के तहसील कैंप थाना क्षेत्र में परिवार सहित रहती है। 22 अप्रैल को उसका पति अपने काम पर चला गया था। उसकी 5 साल की बेटी घर की तीसरी मंजिल की छत पर खेल रही थी। इसी दौरान उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मां उसकी चीख सुनकर दौड़ती हुई ऊपर गई। उसने देखा कि विजय ने उसकी बेटी को कमर से नीचे अर्धनग्न किया हुआ था और वह उसके साथ गलत काम कर रहा था। महिला को देखते ही आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गया। वहीं बच्ची ने मां को आपबीती में बताया कि विजय ने उसे 5 रुपये का लालच दिया था। इसके बाद उसने उसके कपड़े उतार दिए। महिला का पति रात को काम से घर लौटा तो मामले की शिकायत पुलिस को दी गई।

Advertisement
×