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एक हजार रूपये के लिए दो साथियों की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Life imprisonment to a man found guilty of killing two friends
symbolic
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सोनीपत, 6 मई (हप्र) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.नरिंद्र कौर ने दो सहकर्मियों की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर एक हजार रुपये के लिए अपने दो सहकर्मियों की हत्या व तीसरे साथी को घायल करने का आरोप था।

2019 का है मामले में दोषी को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के लेंटर वाली मस्जिद कॉलोनी अलहदापुर निवासी इस्लाम ने 7 सितंबर, 2019 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि उसका बेटे अमरुद्दीन गांव नाहरी के पास स्थित कृष्णा ईंट-भट्ठे पर काम करता था। अमरूद्दीन कुछ दिन पहले घर से कुंडली आते हुए तीन अन्य मजदूरों सलीम, सलीम के साले इसराफिक व अपने पड़ोसी साजिद को लेकर आया था। 6 सितंबर, 2019 की रात को चारों खाना खाने के बाद ईंट के ढ़ेर पर जाकर सो गए थे। 7 सितंबर, 2019 को सुबह अमरुद्दीन व सलीम के शव पड़े मिले थे।

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बाद में पुलिस ने मामले में अमरूदीन के पिता इस्लाम के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में सलीम के साले झारखंड के जिला गुमला के कुश निवासी इसराफिक की तलाश की तो वह दिल्ली में मिला था। चौथे साथी साजिद को कुंडली थाना पुलिस ने उसे अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया था। उसने ही वारदात को अंजाम देना कबूल किया था।

रंजिश में ली ती जान, दोषी को उम्रकैद

आरोपी ने पुलिस को बताया था कि उन्हें घटना की शाम को एडवांस के 4 हजार रुपये मिले थे। वह उसमें से अपना हिस्सा मांगने लगा तो उसका झगड़ा हो गया था। जिसकी रंजिश में उसने अमरूद्दीन, सलीम व इसराफिक पर ईंट व रॉड से हमला किया था। उसने बताया था कि वह तीनों की हत्या के बाद झूठी कहानी बनाकर बचना चाहता था। हालांकि इसराफिक के जिंदा बचने के चलते वह कहानी नहीं बना सका और पकड़ा गया। उसने बताया था कि वह वारदात को अंजाम देकर पहले दिल्ली व बाद में अलीगढ़ भाग गया था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।

अब मामले की सुनवाई के बाद मंगलवार को एएसजे डॉ.नरिंद्र कौर ने साजिद को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

 

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