नाबालिग बच्चियों से यौन उत्पीड़न के दोषी को पांच साल कठोर कारावास
शाहाबाद मारकंडा, 30 मई (निस)
जिला सत्र एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग बच्चियों से यौन उत्पीड़न के आरोपी थाना शाहाबाद एरिया निवासी व्यक्ति को 5 साल कठोर कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
जिला न्यायवादी ने जानकारी दी कि 13 जून 2023 को थाना शाहाबाद एरिया निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस शिकायत में कहा थ कि उसकी 7 व 5 साल की 2 नाबालिग पोती हैं। 13 जून की शाम करीब 6 बजे दोनों पोतियां घर के पीछे खाली जगह में खेल रही थीं। घर के पीछे से रोने की आवाज आई तो उसने जाकर देखा कि गांव का एक लड़का पोतियों के साथ गलत काम कर रहा था। पुलिस ने 6 पोक्सो एक्ट में केस दर्ज करके जांच महिला पीएसआई कमलेश कुमारी ने की। तफ्तीश के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया गया। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था। 29 मई को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।