व्यापार में हिस्सेदारी के नाम पर 95 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी पिता-पुत्र काबू
थाना शहर प्रभारी एसआई कुलदीप ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार लाजपत कॉलोनी निवासी अविनाश नरूला उर्फ आशु की शिकायत पर थाना शहर में बीती 13 जून को धोखाधड़ी का अभियोग दर्ज किया था। अविनाश ने दी शिकायत में बताया था महावीर कॉलोनी में उसकी फैक्टरी है। उससे जुलाई 2023 में महावीर कॉलोनी निवासी राजकुमार ने फैक्टरी 50 हजार रुपये महीना किराये पर ली थी।
राजकुमार व उसका बेटा अगस्त 2023 में उसके पास आये और दोनों कहने लगे पूंजी की कमी होने के कारण आर्डर पेंडिग रहते है, काम बहुत अच्छा चल रहा है। पिता पुत्र ने विश्वास में लेकर उसको व्यापार में हिस्सेदारी करने के लिए कहा, उसने हां कर दी। हिस्सेदारी की बात कहकर सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 के दौरान उससे 95 लाख रुपये ले लिए।
उसने हिस्सेदारी डीड तैयार करवाने के लिए कहा तो पिता पुत्र टालते रहे। इसके बाद उसके फोन भी उठाने बंद कर दिये। बाद में दोनों ऑफिस में आकर धमकी देने लगे की पैसे मांगने आए तो जान से मार देंगे। राजकुमार व उसके बेटे ने व्यापार में हिस्सेदारी के नाम पर 95 लाख रूपये की ठगी कर ली।
एसआई कुलदीप ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों हिस्सेदारी देने के नाम पर धोखाधड़ी से ठगी करने की वारदात को अंजाम देना स्वीकारा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी की राशि में से 15 हजार रूपये बरामद कर न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया।