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नशा तस्कर को दो साल की कैद

पानीपत में एएसजे योगेश चौधरी की अदालत ने मादक पदार्थ तस्कर जाफर निवासी गांव मखमुलपुर, कांधला, शामली यूपी को दोषी करार देते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एएसजे योगेश चौधरी की अदालत ने शनिवार को...
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पानीपत में एएसजे योगेश चौधरी की अदालत ने मादक पदार्थ तस्कर जाफर निवासी गांव मखमुलपुर, कांधला, शामली यूपी को दोषी करार देते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एएसजे योगेश चौधरी की अदालत ने शनिवार को दोषी जाफर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है और जुर्माना नहीं देने पर मादक पदार्थ तस्कर को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जाफर को सीआईए वन पुलिस टीम ने 8 जनवरी 2019 को किला थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरि सिंह चौक के पास से 650 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया था।

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