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छात्रा से दुष्कर्म में ड्राइंग टीचर को दस साल कैद

Drawing teacher jailed for ten years for raping a student
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हिसार, 4 मार्च (हप्र)सरकारी स्कूल की दलित छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। अपहरण कर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के करीब पांच साल पुराने मामले में हिसार की अदालत ने ड्राइंग टीचर राजबीर को दोषी करार देते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है। महिला अपराध की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत दोषी टीचर पर 36 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने हिसार के जिला विधिक सहायता प्राधिकरण को पीडि़त छात्रा को मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं।

पीडि़त छात्रा के वकील रजत कल्सन ने बताया कि छात्रा ने पुलिस में अदालत के सामने दर्ज करवाए अपने बयानों में बताया था कि वह जिले के एक गांव के स्कूल में सन 2015 में नौवीं कक्षा की छात्रा थी जहां पर आरोपी ड्राइंग टीचर कार्यरत था जो उस पर गलत नजर रखता था तथा उसे चॉकलेट व टॉफी तथा पेन, पेंसिल देकर उसके साथ अकेले में छेड़खानी करता था।

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छात्रा से दुष्कर्म किया करता था छेड़खानी

जब वह दसवीं कक्षा की छात्रा थी तब उसे स्कूल से कुछ दूर खेतों में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। इस बारे में जब पीडि़त छात्रा ने अपने माता-पिता को बताया तो उसके माता-पिता ने स्कूल में जाकर आरोपी ड्राइंग टीचर को समझाया कि उनकी बेटी को तंग न करें, परन्तु इसके बावजूद आरोपी छात्रा को प्रताडि़त करता रहा।

पीडि़त छात्रा के अनुसार 5 अप्रैल 2020 को उक्त ड्राइंग टीचर उसको अपनी स्कूटी पर बिठाकर नजदीक के गांव के खेतों में ले गया तथा वहां पर एक कोठे के बाहर पीडि़त छात्रा के साथ दुष्कर्म किया तथा उसे 4 घंटे तक बंधक बना कर रखा। किसी तरह उसके भाई को सूचना मिली तो वह मौके पर आया और फिर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की तथा उसे जाति सूचक गालियां भी दी।

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