ईडब्ल्यूएस स्कीम की रद्द अलॉटमेंट के लाभार्थियों को ब्याज समेत मिलेगा रिफंड
पानीपत, 27 मई (हप्र)
2014 में हरियाणा के विभिन्न जिलों के बीपीएल कार्ड धारकों को ईडब्ल्यूएस स्कीम के तहत पानीपत के सेक्टर 40 व 19 में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड सोसायटी ने 462 फ्लैट आवंटित किये थे। ये अलॉटमेंट 2023 में रद्द कर दी गयी थी। सभी फ्लैट के लाभार्थियों को यह राशि अब ब्याज समेत वापस की जाएगी। हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के एस्टेट मैनेजर इन्द्रवेश गुलिया ने मंगलवार को जानकारी दी कि 2014 में हरियाणा के विभिन्न जिलों के जिन भी लाभार्थियों ने उक्त स्कीम के लिए आवेदन किया गया था और निर्माण कार्य सिरे न चढ़ने के कारण 2023 में यह स्कीम रद्द की जा चुकी है। हाउसिंग बोर्ड पीएमएस पोर्टल के माध्यम से उक्त लाभार्थियों को रिफंड टेने के प्रयास में जुटा है। इसके लिए लाभार्थियों से संपर्क भी किया जा रहा है। 2023 में रद्द हुए आवंटन के लिए सभी 462 फ्लैट के लाभार्थियों को उनके द्वारा किये गये भुगतान की राशि ब्याज समेत वापस की जाएगी। इसके लिए लाभार्थी को पानीपत के हाउसिंग बोर्ड सोसायटी के कार्यालय में पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड की प्रति, बैंक से एनओसी (यदि कोई ऋण लिया गया हो) की प्रति और हाउसिंग बोर्ड हरियाणा द्वारा जारी कोई दस्तावेज है, उसकी प्रति के साथ लिखित आवेदन करना होगा।