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नाबालिग को दोस्ती के लिए दबाव बनाने के दोषी को 7 साल की सजा

जिले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने नाबालिग को दोस्ती के लिए दबाव बनाकर परेशान करने के दोषी को वीरवार को विभिन्न धाराओं में 7 साल की सजा सुनाई है। सरकारी वकील गुरुदेव टंडन ने बताया कि थाना शहर...
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जिले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने नाबालिग को दोस्ती के लिए दबाव बनाकर परेशान करने के दोषी को वीरवार को विभिन्न धाराओं में 7 साल की सजा सुनाई है। सरकारी वकील गुरुदेव टंडन ने बताया कि थाना शहर के हमीदा इलाके में एक 14 वर्षीय लड़की को एक फोन आया। इसके बाद वह परेशान नजर आई तो उसके पिता ने पूछा।

नाबािलग की पूरी बात सुनकर पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी शाहबाज खान उर्फ आशु को गिरफ्तार कर लिया। जिस युवक से दोस्ती के लिए दबाव बनाया जा रहा था उससे संबंधित मामला न्यायालय में अलग से चल रहा है। सरकारी वकील ने बताया कि कुछ दिन पहले ही आरोपी शाहबाज उर्फ आशु को गिल्टी होल्ड कर दिया गया था, जिसमें आज सजा सुनाई गई है। इस मामले में नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए थे जिसके चलते न्यायालय ने 5 महीने 25 दिन में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

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