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भूना हत्याकांड के 6 दोषियों को उम्रकैद, महिला आरोपी बरी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने गांव चौबारा के बहुचर्चित भूना हत्याकांड मामले में फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। इस केस में...
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने गांव चौबारा के बहुचर्चित भूना हत्याकांड मामले में फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। इस केस में एक महिला आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने बताया कि पुलिस ने मामले में गहन और निष्पक्ष जांच कर साक्ष्य एकत्र किए, जिसके परिणामस्वरूप यह न्यायिक निर्णय संभव हो सका। डिप्टी डीए अरुण बंसल द्वारा की गई मजबूत पैरवी और पुलिस की सटीक चार्जशीट के आधार पर अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई गई। यह मामला 25 फरवरी 2023 का है। भूना के गांव चौबारा निवासी कुलदीप सिंह की पत्नी सुमन ने शिकायत दर्ज कराई कि गांव चौबारा के शीशपाल, उसके पुत्र शैलेन्द्र और उत्तम सिंह उर्फ सुरेश, संदीप, सतबीर सिंह तथा हिसार जिले के गांव मिर्जापुर निवासी आकाश व एक महिला ने मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर कुलदीप सिंह की हत्या कर दी थी।

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