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हत्या के प्रयास में दोषी को 5 साल कैद, 10 हजार जुर्माना

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में आरोपी अरुण शर्मा निवासी कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए 5 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना...
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कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में आरोपी अरुण शर्मा निवासी कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए 5 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी ने बताया कि 29 दिसंबर 2023 को रमेश कुमार निवासी थानेसर ने थाना कृष्णा गेट में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में कहा गया कि पड़ोसी मोनू ने उसकी घर के सामने कार खड़ी कर दी थी। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने गाली-गलौज की और डंडे से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

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पुलिस ने मामले की जांच उप-निरीक्षक ओमप्रकाश को सौंपी। जांच के दौरान 20 फरवरी 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया गया। नियमित सुनवाई के बाद अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी अरुण शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

 

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