प्रतिबंधित नशीली दवाएं रखने के 2 दोषियों काे 20-20 साल की सजा
अतिरिक्त सेशन जज मोहित अग्रवाल ने प्रतिबंधित नशीली दवाएं रखने के 2 दोषियों को 20-20 साल की कैद और 2-2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एसआई राजेंद्र सिंह ने 30 जुलाई 2021 को थाना पूंडरी में धारा 22सी और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा नंबर 431 दर्ज करवाया था। जिला न्यायवादी सुखदीप सिंह ने बताया कि स्टेट की ओर से मामले की पैरवी पीपी बलिंदर सिंह ने की। 30 जुलाई 2021 को पुलिस पार्टी गांव हाबड़ी में मौजूद थी। एक व्यक्ति ने सूचना दी कि एक लैब संचालक नूतन कुमार लैब की आड़ में नशीली गोलियां बेचने का काम करता है। वह किसी को नशीली गोलियां देने के लिए अपने घर गया है। पुलिस ने उसके घर पर रेड की और उसे काबू कर लिया। जब नायब तहसीलदार पूंडरी जोगिन्द्र सिंह के सामने उसकी तलाशी ली गई तो ये गोलियां बरामद हुईं। नूतन ने बताया कि उसने ये गोलियां सुनील कुमार निवासी गांव कुडलां जिला करनाल से खरीदी थी।