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अम्बाला में 18 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लगा ताला

एक पर एफआईआर के लिए विभाग की अनुमति का इंतजार

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जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कड़े तेवर

अम्बाला शहर, 26 अप्रैल (हप्र)

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जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा की सख्ती और कड़े तेवरों के चलते जिले में चल रहे 18 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल बंद हो गए हैं जबकि एक गैर मान्यता प्राप्त स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए विभागीय अनुमति का इंतजार है।

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बता दें कि जिले के 40 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की स्टेटस रिपोर्ट सभी खंड शिक्षा अधिकारियों ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 4 अप्रैल को 33 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की एक सूची जारी करते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों को इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ अभिभावकों को भी आगाह किया था कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवा कर वे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें।

वहीं इन गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी तर्कसंगत दस्तावेजों के आधार पर अपना पक्ष रखने का भरपूर मौका दिया गया था। सभी बीईओ को यह भी निर्देश दिए गए थे कि चिह्नित 33 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के अतिरिक्त भी यदि कोई अन्य गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चलता पाया जाता है तो उस पर भी विभागीय नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट से अवगत कराएं।

उक्त निर्देशों के अनुसार स्कूलों का निरीक्षण और सारी कार्रवाई करने के बाद बीईओ ने पहले से चिन्हित 33 स्कूलों के अतिरिक्त 7 अन्य स्कूलों को मिलाकर कुल 40 स्कूलों की रिपोर्ट जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है।

सूत्रों के अनुसार इन 40 स्कूलों में से 19 स्कूल गैर विधि सम्मत पाए गए जो या तो अनाधिकृत रूप से चल रहे थे या जो कक्षा 5 तक मान्यता प्राप्त थे लेकिन अनाधिकृत रूप से आठवीं कक्षा तक चलाए जा रहे थे। बीईओ की रिपोर्ट अनुसार ऐसे 18 स्कूलों को बंद करा दिया गया है जबकि एक गैर मान्यता प्राप्त स्कूल के लिए निदेशालय के आदेशों की लगातार अवहेलना किए जाने और आरटीई एक्ट की धारा 18 की अनुपालना न करने पर एफ आईआर दर्ज करवाने के लिए विभागीय अनुमति का इंतजार है। शेष सभी या तो वर्तमान में प्ले वे हैं या उन स्कूलों के मामले निदेशालय में विचाराधीन हैं।

विभागीय नियमानुसार जिन अनाधिकृत स्कूलों को या जिन मान्यता प्राप्त स्कूलों में चल रही अनाधिकृत कक्षाओं को बंद कराया गया है, उन स्कूलों में थोड़े अंतराल के बाद औचक निरीक्षण के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों और संकुल मुखियों को बोला गया है। अब यदि किसी भी निजी स्कूल में अनाधिकृत कक्षाएं लगती पाई गई तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित संकुल मुखिया और बीईओ की होगी। वे ऐसे स्कूलों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में ला सकते हैं।

-सुधीर कालड़ा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अम्बाला।

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