मुख्य समाचारदेशविदेशहरियाणाचंडीगढ़पंजाबहिमाचलबिज़नेसखेलगुरुग्रामकरनालडोंट मिसएक्सप्लेनेरट्रेंडिंगलाइफस्टाइल

पति की हत्या को हादसे की शक्ल देने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

नाहन (निस) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन गौरव महाजन की अदालत ने वीरवार को एक अहम फैसला सुनाया। अपने पति की हत्या को सड़क हादसे की शक्ल देने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने दोषी करार...
Advertisement

नाहन (निस) :

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन गौरव महाजन की अदालत ने वीरवार को एक अहम फैसला सुनाया। अपने पति की हत्या को सड़क हादसे की शक्ल देने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं। अदालत में मामले की पैरवी लोक अभियोजक (डिप्टी डीए) रशमी शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि इस जुर्म में अदालत ने दोषी नीता निवासी गोरखूवाला व उसके प्रेमी अश्वनी निवासी भंगानी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Advertisement

Advertisement
Show comments