कपिल बस्सी/निस
हमीरपुर, 2 जुलाई
सुंदरनगर उपमंडल के बहुचर्चित जहरीली शराब मामले के आरोपित हमीरपुर के शराब कारोबारी नीरज ठाकुर, उसके दो सेल्समैन व चालक को 75-75 हजार रुपये के मुचलके पर हाईकोर्ट ने जमानत दी है। एक अन्य आरोपित उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला के भगवान गढ़ी के रहने वाले सन्नी चौधरी को भी जमानत मिल गई है। वह जिला मुख्यालय में शराब की अवैध फैक्टरी में काम करता था। सभी आरोपी करीब 5 माह से न्यायिक हिरासत में थे। नीरज व उसके तीन कर्मियों की जमानत याचिका पर गत् दिवस हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ के न्यायालय में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने नीरज ठाकुर व उसके तीन कर्मियों को जमानत दी। वह शनिवार को जेल की सलाखों से बाहर निकले। सभी आरोपी उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। उन्हें दो सप्ताह के अंदर घर का पता, आधारकार्ड, पैन नंबर, बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। मामले से जुड़े गवाहों को डराने-धमकाने की सूरत में जमानत रद्द हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि जहरीली शराब मामला सामने आने के बाद एसआइटी ने नीरज ठाकुर के घर व ठेकों से बड़ी मात्रा में कथित तौर पर अवैध रूप से तैयार शराब की खेप बरामद की थी। सरकाघाट उपमंडल के बलद्वाड़ा का रहने वाला राजीव कुमार व हमीरपुर के भोरंज उपमंडल का कुलदीप सिंह नीरज के शराब के ठेकों पर सेल्समैन थे। भोरंज का आशीष सोनी चालक था। भोरंज के ही रहने वाले आरोपित सुनील कुमार की याचिका पर 8 जुलाई व स्पिरिट सप्लायर व फार्मूला देने के आरोपित आलोक कुमार की जमानत याचिका पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी।