मुख्य समाचारदेशविदेशहरियाणाचंडीगढ़पंजाबहिमाचलबिज़नेसखेलगुरुग्रामकरनालडोंट मिसएक्सप्लेनेरट्रेंडिंगलाइफस्टाइल

कोल डैम में जल क्रीड़ा गतिविधियों पर लगाई रोक

शिमला, 3 सितंबर (हप्र) हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कोलडैम जलाशय में रत्न एडवेंचर को जल क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने देवी रूप द्वारा...
Advertisement

शिमला, 3 सितंबर (हप्र)

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कोलडैम जलाशय में रत्न एडवेंचर को जल क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने देवी रूप द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश पारित किए। कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया पाया कि निजी तौर पर बनाये प्रतिवादी रत्न एडवेंचर यानी मोटर बोट चालक के पास राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान से पावर बोट को नियंत्रित करने संबंधी जरूरी प्रमाणपत्र नहीं है। इसलिए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगले आदेशों तक सम्बंधित प्रतिवादी को जल क्रीड़ा और संबद्ध गतिविधियां आयोजित करने से रोका जाता है। प्रार्थी के अनुसार हाईकोर्ट ने पहले ही राज्य में एयरो स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को संचालित करते समय सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादी विभाग सहित अन्य को निर्देश जारी किए हैं।

Advertisement

Advertisement
Show comments