विमल नेगी मौत मामला : शिमला के पूर्व एसपी संजीव गांधी की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई 5 जून को
प्रार्थी संजीव गांधी को यह बताना होगा कि एकल पीठ के फैसले से उनका हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है, न कि सामान्य रूप से।
इससे पहले संजीव गांधी ने अपील बतौर एसपी शिमला दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने दो मुख्य आपत्तियों लगाई थी। एक आपत्ति यह थी कि जब कोई आधिकारिक तौर पर कोई याचिका दायर करता है तो उसे महाधिवक्ता के माध्यम से किया जाता है, परंतु इस मामले में ऐसा नहीं किया गया था। रजिस्ट्री की दूसरी आपत्ति थी कि अपील में विधि विभाग की राय संबंधी जरूरी वक्तव्य नहीं था जो आधिकारिक तौर पर दायर अपील में जरूरी होना चाहिए। ये दोनों आपत्तियां तब दूर हो गई जब संजीव कुमार गांधी ने इसे निजी तौर पर दायर किया।
अब चूंकि वे निजी तौर पर रिट याचिका में पक्षकार नहीं थे तो उन्हें अपील दायर करने से पहले खंडपीठ को संतुष्ट करना होगा कि एकल पीठ के फैसले से वे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि विमल नेगी की मौत की जांच के मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार की ओर से इस फैसले को चुनौती न देने का फैसला लिया था। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी अदालत के इस फैसले के बाद की थी। उसी दिन शिमला के एसपी संजीव गांधी ने भी इस फैसले को चुनौती देने का ऐलान किया था। इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि एसआईटी इस मामले के चुनौती देगी। इसके बाद से लगातार ही इनके कोर्ट जाने की बात कही जा रही थी।