विमल नेगी केस : एएसआई को घर जाने की इजाजत
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा को अपने घर जाने की अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश उनकी पत्नी मंजना शर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। पत्नी ने आरोप लगाया था कि उनके पति को अवैध रूप से रोका गया है और भराड़ी स्थित सरकारी आवास में रहने की अनुमति भी नहीं दी जा रही। शुक्रवार को अदालत ने पंकज शर्मा को दोपहर 2 बजे पेश करने के आदेश दिए, जिसका पालन सरकार ने किया। सुनवाई के दौरान सीबीआई और राज्य सरकार ने बताया कि पंकज शर्मा को किसी प्रकार का खतरा नहीं है और वे स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकते हैं। अदालत ने राज्य सरकार व सीबीआई से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 10 अक्टूबर तय की है। हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पेंशन विवाद याचिका पर डीसी मंडी को अगली सुनवाई में पेश होने के आदेश दिए।