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कानूनी सहायता के लिए उपयोग में लाएं टोल फ्री नंबर 15100

चंबा, 16 मार्च (निस) जिला चंबा की ग्राम पंचायत बाथरी के पंचायत सामुदायिक भवन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की अध्यक्षता में विधिक सेवा प्राधिकरण का जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल ने...
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चंबा, 16 मार्च (निस)

जिला चंबा की ग्राम पंचायत बाथरी के पंचायत सामुदायिक भवन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की अध्यक्षता में विधिक सेवा प्राधिकरण का जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल ने महिलाओं को विभिन्न कानूनी सहायता हासिल करने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण महिलाओं और असहाय लोगों के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। इस शिविर को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम-2013 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने इस दौरान नालसा टोल फ्री नम्बर 15100 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अग्रवाल ने जागरूकता शिविर में कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करना एक कानूनी अपराध है, जिस पर पीड़ित महिलाएं कानून के तहत अपनी आवाज उठा सकती हैं।

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