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तीन पूर्व इंजीनियरों, कंपनी के दो अधिकारियों पर मामला दर्ज

अनुचित लाभ पहुंचाने का मामला

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हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के तीन सेवानिवृत्त इंजीनियरों और एक कंपनी के दो निदेशकों पर सोलन जिले के बरोटीवाला स्थित गिलवर्ट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने और विद्युत बोर्ड को लगभग 11.84 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान इंजीनियर राजेश ठाकुर, पूर्व मुख्य अभियंता, इंजीनियर अनूप धीमान, वाई आर शर्मा, गिलवर्ट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अभिन्न मोदगिल और उमेश मोदगियाल के रूप में हुई है।

आरोपियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को शिमला स्थित राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। यह प्राथमिकी एचपीएसईबीएल के अध्यक्ष संजय गुप्ता द्वारा मार्च 2025 को दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि गिलवर्ट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को बिजली के पुनः कनेक्शन, बकाया राशि का भुगतान किए बिना, सीएमडी द्वारा स्वीकृत किए गए थे और पूरी प्रक्रिया एक ही दिन 6 अक्तूबर, 2012 में दो बार जल्दबाजी में की गई थी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि इस मामले में वित्त एवं लेखा शाखा से कोई अनिवार्य अनुमोदन नहीं लिया गया था। सतर्कता अधिकारियों ने रिपोर्ट की पुष्टि की है और कहा है कि आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)डी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

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