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हिमाचल की जेलों में कैदियों के साथ नहीं होगा जाति आधारित भेदभाव

शिमला, 22 फरवरी (हप्र)व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश के कारागारों में अब कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव नहीं होगा। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों...
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शिमला, 22 फरवरी (हप्र)व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश के कारागारों में अब कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव नहीं होगा। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार बंदियों के बीच समानता सुनिश्चित करने और जाति आधारित कार्य आवंटन को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल 2021 में सभी जाति आधारित प्रावधानों में संशोधन किया है।

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने मैनुअल में कारागार और सुधार संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए एक पैरा सम्मिलित किया है। पैरा 5.66 यह सुनिश्चित करता है कि जाति के आधार पर कैदियों के साथ कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव नहीं किया जाएगा। पैरा 5.67 के अनुसार कारागार में जाति के आधार पर कर्तव्यों और कार्यों का आवंटन नहीं किया जाएगा। पैरा 5.68 में हाथ से मैला ढोने, सीवर सिस्टम के रखरखाव और सेप्टिक टैंक की सफाई के काम में कैदियों से काम नहीं करवाने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले जेल मैनुअल में महिला कैदियों की अनुपस्थिति में सफाई कार्य के लिए वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को रखने का प्रावधान था। पैरा 214 के तहत इस क्लॉज को अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि अब जेल रिकॉर्ड में कारागार में बंद कैदियों की जाति, समुदाय या धार्मिक संबद्धता का उल्लेख नहीं किया जाएगा।

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