हमीरपुर जिले में मक्का, धान की फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई गई
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मक्का और धान की फसलों के बीमा की समयसीमा दो सप्ताह बढ़ाकर 31 जुलाई करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। हमीरपुर ज़िले में चालू खरीफ सत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मक्का और धान की फसलों का बीमा किया जा रहा है। पहले यह अंतिम तिथि 15 जुलाई थी।
कृषि विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक शशि पाल अत्री ने बताया कि इन फसलों के बीमा की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिले की सभी तहसीलों और उप-तहसीलों को मक्का की फसल के लिए अधिसूचित किया गया है, जबकि तीन तहसीलों - हमीरपुर, नईदून और भोरंज को धान की फसल के बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है।
अधिसूचित तहसीलों और उप-तहसीलों में मक्का और धान की फसल उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसान अपने फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और जमीन के कागजात के साथ बीमा कंपनी या नजदीकी लोक मित्र केंद्रों, बैंकों या ऑनलाइन माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के संबंध में परामर्श के लिए विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। सभी किसानों (जिन्होंने किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण लिया है) का वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वतः बीमा किया जाएगा। मक्का और धान की फसलों के बीमा के लिए 1,200 रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रीमियम निर्धारित किया गया है, और बीमित राशि 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर होगी।