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हाईकोर्ट ने खामियों को दूर करने से जुड़ी स्टेट्स रिपोर्ट की तलब

गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण मामला

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शिमला, 3 अप्रैल(हप्र)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट 30 मार्च को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को यह जानकारी गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार की ओर से दी गई। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आदेश दिए कि अब वह एक सप्ताह की अवधि के भीतर इसकी तकनीकी व्यवहार्यता का गहन विश्लेषण करें और अगली सुनवाई की तारीख तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें।

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उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने सुनवाई के पश्चात पाया था कि इस मामले में वन भूमि का तबादला करने से जुड़ी स्वीकृति केंद्र सरकार के पास लंबित है। हवाई अड्डे के विस्तार का मामला भी प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी के पास लंबित है। इसके अलावा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट यानी टीईएफआर जो पर्यावरण संबंधी सेवाओं के लिए एक पूर्व-आवश्यक कार्य है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और केवल उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही भारत सरकार वन मंजूरी के लिए अनुमति देने के लिए आगे बढ़ सकती है। कोर्ट ने पाया था कि बाधा सीमा सतह सर्वेक्षण, जो किसी भी हवाई अड्डे के निर्माण/विकास के लिए एक पूर्वापेक्षित शर्त है, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने इन खामियों को दूर करने से जुड़ी स्टेट्स रिपोर्ट तलब की थी।

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